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जल्दी... चूकना मत
देश में पैन नंबर और आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
ये दोनों हमारे लिये id प्रूफ का काम करते है और पैन कार्ड टैक्स के लिये होता है।
हम आपको बता दे की अब सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की अंतिम तिथि 30 जून थी।
अब जिनका पैन आधार लिंक नहीं हुआ है उनका पैन कार्ड अब दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पायेगा।
यह 1 जुलाई से निष्क्रिय हो गया है।
अब जो भी जुलाई में लिंक करवाना चाहते है उन्हें 1000 रूपए का फाइन देना होगा।
फिर इसके बाद ही उनका पैन कार्ड मान्य होगा।
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जल्दी जाने कितना पानी पिये -
यदि आप सोचते है 2 लीटर तो आप सही नहीं है।